Delhi NCR News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) की अगले हफ्ते प्रस्तावित ग्रेटर नोएडा यात्रा से पहले गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने इलाके में निजी ड्रोन के इस्तेमाल को बैन करने का आदेश जारी किया है. बता दें कि इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 21 से 25 सितंबर तक उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UP International Trade Show) होने जा रहा है. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि  उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का राष्ट्रपति के उद्घाटन करने की उम्मीद है. इसलिए जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंध को एहतियातन आगे बढ़ाये जाने की संभावना है.


राष्ट्रपति के दौरे से पहले पुलिस ने उठाया कदम


अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) हृदेश कठेरिया ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी आदेश में कहा, ‘‘भारत की राष्ट्रपति और महत्वपूर्ण लोगों (वीआईपी) की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर निजी ड्रोन का इस्तेमाल बैन करना आवश्यक है.’’ उन्होंने आदेश में कहा, ‘‘मैं आदेश जारी करता हूं कि किसी भी शख्स या संगठन 20 से 25 सितंबर तक ड्रोन परिचालित करेंगे. आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा.’’ एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि दिल्ली से लगे गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लोगों के एकत्र होने, जुलूस और प्रदर्शन करने पर भी प्रतिबंध लगाये गए हैं.


निजी ड्रोन के इस्तेमाल को बैन करने का आदेश 


गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने पांच सितंबर को आदेश जारी कर 15 सितंबर तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी थी. बताया गया कि आगामी उत्सवों और महत्वपूर्ण सभाओं को देखते हुए शांति और और सौहार्द्र बनाये रखने के लिए छह से 15 सितंबर धारा 144 लागू रहेगी. अधिकारी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में इस महीने प्रस्तावित यूपीआईटीएस और ‘मोटोजीपी बाइक रेस’ दो अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के मद्देनजर प्रतिबंधों की जरूरत बताई थी. उन्होंने कहा कि हाल में किसानों के प्रदर्शन और भीड़भाड़ वाले अन्य कार्यक्रम हुए हैं. 144 के तहत बैन को एहतियातन आगे बढ़ाये जाने की संभावना है.


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