बांदा: नाबालिग बेटी से बलात्कार के दोषी पिता को 20 साल की कैद, 50 हजार का जुर्माना भी लगा
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह ने शनिवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र अदालत ने बंधक बनाकर अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी पाए गए शख्स को 20 साल की कैद तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
बांदा. जिले में अपनी नाबालिग से रेप के चार साल पुराने मामले में अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है. जिला अदालत ने दोषी पिता को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही उसे 50 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा. दोषी पिता ने खाना पकाने के बहाने अपनी बेटी के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था.
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह ने शनिवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र अदालत ने बंधक बनाकर अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी पाए गए शख्स को 20 साल की कैद तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
चार साल पुराना है मामला बतादें के ये मामला कमासिन थाना क्षेत्र का है. पीड़ित लड़की अपने दादा-दादी के साथ रहती थी जबकि उसके माता-पिता बगल के मकान में रहते थे. एक मार्च 2016 को पीड़िता की मां अपने मायके गयी हुई थी, तभी लड़की का 38 वर्षीय पिता उसे खाना बनाने के बहाने अपने घर ले गया. नशे में धुत बाप ने अपनी ही बेटी को बंधक बना लिया और उसके साथ बलात्कार किया.
अधिवक्ता ने बताया कि मायके से दो दिन बाद लौटी पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ थाने में बलात्कार व पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था. इसके बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था.
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