Banda News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradeh) के बांदा (Banda) की एक विशेष अदालत ने एक दलित महिला के साथ कथित रेप (Rape) और हत्या (Murder) मामले में 12 साल से जेल में बंद आरोपी को सोमवार शाम दोष मुक्त कर दिया.  मुख्य कानूनी अधिवक्ता मूलचंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 28 जुलाई 2010 की सुबह बबेरू(Baberu) कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की एक महिला का शव खेत से बरामद हुआ था, जिसके बाद मृतका के पति चंद्र किशोर ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रेप के बाद पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज करवाई थी.


क्या है पूरा मामला?


कुशवाहा के मुताबिक, पुलिस ने जांच के दौरान बदौसा थाना क्षेत्र के पौहार गांव निवासी मुलायम सिंह यादव नामक व्यक्ति को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था. उन्होंने बताया कि यादव पिछले 12 सालों से जेल में बंद है, क्योंकि जेल में उससे न तो कोई कभी मुलाकात करने पहुंचा, न ही किसी ने कभी जमानत के लिए उसकी पैरवी की.


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आरोपी को दोष मुक्त किया गया


उन्होंने आगे बताया कि “मुख्य कानूनी अधिवक्ता होने के नाते मैंने यादव की पैरवी की और अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने सोमवार शाम सुनाए गए फैसले में आरोपी को दोष मुक्त कर दिया.”उन्होंने कहा, “यादव को अदालत ने निर्दोष करार दिया है. पुलिस ने उसे गलत तरीके से फंसाया था. साथ ही कुशवाहा ने आरोप लगाते हुए कहा कि “यादव के मानवाधिकारों का हनन हुआ हुआ है. उसे इंसाफ दिलाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की जाएगी.” 


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