बांदा. उत्तर प्रदेश के बांदा में 8 साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में जिला अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है. अदालत ने दोषी युवक को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही, उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
पीड़िता को मिलेगी जुर्माने की 75 फीसदी राशि
सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह ने गुरुवार को बताया, "अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपी युवक छोटे उर्फ अजय सिंह को आठ साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार का दोषी करार दिया." उन्होंने बताया कि अदालत ने बुधवार को दोषी अजय सिंह को 20 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश हुआ है.
तीन साल पहले हुआ था बच्ची के साथ रेप
गौरतलब है कि मरका थाना क्षेत्र में 22 जुलाई 2017 को करीब तीन बजे दलित बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था. युवक ने बच्ची के साथ रेप उस वक्त किया जब वो जंगल में अपने मवेशी चरा रही थी. इसी दौरान युवक ने अकेला पाकर उसके साथ रेप किया और गंभीर हालत में उसे जंगल में ही छोड़कर फरार हो गया. सहायक अधिवक्ता ने बताया, "दोषी उच्च न्यायालय से जमानत पर था, जिसे सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया है."
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