Banke Bihari Temple Corridor: मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर से बड़ी खबर सामने आई है. हाईकोर्ट में बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई टल गई है. लंच के बाद अदालत ने बैठने के कारण मामले की सुनवाई टल गई है. अब इस मामले की सुनवाई 28 अगस्त को होगी. राज्य सरकार ने मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर एक कॉरिडोर बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है.  जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है.


राज्य सरकार ने बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है. इसके बाद सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर हाईकोर्ट से कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण करने और मंदिर कोष में जमा राशि का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी. हाईकोर्ट ने मंदिर के बैंक खाते में जमा धन का कॉरिडोर बनाने में उपयोग की अनुमति नहीं दी है.इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी प्रस्तावित योजना के साथ आगे बढ़े. लेकिन यह भी सुनिश्चित करे कि दर्शनार्थियों को दर्शन में बाधा न आए. कोर्ट ने सरकार को कॉरिडोर बनाने में बाधा बने अतिक्रमण को हटाने की अनुमति दे दी है. 


पुजारियों ने कॉरिडोर निर्माण को बताया था गैर जरूरी
याची अनंत शर्मा, मधुमंगल दास और अन्य की ओर से दाखिल की गई है जनहित याचिका. चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है. मंदिर के पुजारियों ने कॉरिडोर निर्माण को गैर जरूरी बताया था और चढ़ावे व चंदे की रकम देने से साफ इनकार किया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सरकार की कॉरिडोर बनाए जाने की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन मंदिर से जुड़े हुए लोगों की मांग को मानते हुए चढ़ावे व चंदे की रकम का इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगा दी है.


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