14 साल पहले ट्रैफिक एसपी पर हमले के मामले में बरेली कोर्ट का फैसला, 10-10 साल की सुनाई
UP News: बरेली कोर्ट ने आईपीएस अधिकार कल्पना सक्सेना पर हमले के आरोपियों के दस-दस की कारावासा की सजा सुनाई है.अदालत ने आरोपियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया.

Bareilly News: बरेली कोर्ट ने वर्ष 2010 के तत्कालीन एसपी ट्रैफिक कल्पना सक्सेना पर हमले के मामले में 14 साल बाद फैसला सुनाते हुए तीन पुलिसकर्मी सहित एक अन्य दोषी को 10 -10 साल की सजा के साथ 50 - 50 हजार का अर्थदंड लगाया है. वर्ष 2010 में तत्कालीन एसपी ट्रैफिक को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध वसूली करने की सूचना मिली थी, तब उन पर तीन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ एक अन्य व्यक्ति ने हमला बोल दिया था. इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी.
बताया यह भी जा रहा है कि एसपी ट्रैफिक ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जी जान लगा थी. इस दौरान पर आरोपियों को रोकने के लिए उनकी गाड़ी के विंडो पर लटक गई थी जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गई थी. तब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसके बाद एसपी ट्रैफिक कल्पना सक्सेना ने एक मुकदमा दर्ज कराया था. करीब 14 साल तक बरेली कोर्ट में चली सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 -10 साल की सजा और 50 -50 हजार का आर्थिक दंड लगाया है. इसके बाद पुलिस ने दोषियों को जेल भेज दिया है. कोर्ट ने 14 गवाहों को सुनने के बाद आज अपना फैसला सुनाया.
आईपीएस अधिकारी ने कोर्ट में पेश किये थे 14 गवाह
सरकारी वकील मनोज कुमार बाजपेई ने बताया कि वर्ष 2010 में शाहजहांपुर रोड पर मजार के पास एसपी ट्रैफिक कल्पना सक्सेना को तीन सिपाहियों द्वारा अवैध वसूली की सूचना मिली थी. जब वह मौके पर पहुंची तो देखा कि रोड पर ट्रकों की लंबी लंबी लाइन लगी है और तीन सिपाही रविन्द्र, रावेंद्र, मनोज सहित धर्मेंद्र द्वारा अवैध वसूली की जा रही है. इसी दौरान वसूली का विरोध करने पर एसपी ट्रैफिक के ऊपर आरोपियों ने हमला कर दिया. इस मामले में 14 गवाह उनके द्वारा पेश किए थे.
सहायक अभियोजन अधिकारी विपर्णा गौड़ ने बताया कि यह मामला वर्ष 2010 का है. जब कल्पना सक्सेना बरेली में एसपी ट्रैफिक के पद पर तैनात थी. इसी बीच उनके पास उनके विभाग के पुलिसकर्मियों द्वारा अवैध वसूली की सूचना मिली थी. जब वह मौके पर पहुंची तो आरोपी मनोज रविन्द्र , रावेंद्र और उनमें से एक का भाई धर्मेंद्र था. मनोज कार को ड्राइव कर रहा था. जब कल्पना सक्सेना ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तब आरोपियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी. कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए 10 -10 साल की सजा , 50 -50 हजार का आर्थिक दंड लगाया है.
(भीम मनोहर की रिपोर्ट)
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