Bareilly News Today: बरेली जिले में एक किसान की हत्या के मामले में आरोपी उप निरीक्षक टिंकू कुमार व नेपाल सिंह, सिपाही दीपक, पुष्पेंद्र राना, मनोज, अंकित व एंबुलेंस चालक विजय को फरार घोषित किया गया है. यह जानकारी शुक्रवार को एक पुलिस अधिकारी ने दी.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी आरोपियों के घर पर गिरफ्तारी या हाजिर नहीं होने की स्थिति में अदालत के आदेशानुसार उनकी संपत्ति कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है.
किसान संतोष कुमार (46) की 10 नवंबर को अस्पताल में मौत हो गयी थी और उनके परिवार के सदस्यों ने भमोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि सरदार नगर चौकी के पुलिसकर्मियों द्वारा पिटाई के बाद उनकी मौत हो गयी.
किसान संतोष शर्मा की हत्या के मामले के जांच अधिकारी फतेहगंज पश्चिमी के थाना प्रभारी निरीक्षक धनंजय पांडेय ने बताया कि छह पुलिस कर्मियों समेत सातों आरोपियों को फरार घोषित कर दिया गया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.
भमोरा थाना क्षेत्र के आलमपुर जाफराबाद निवासी मृतक संतोष शर्मा के भाई कृष्ण कुमार शर्मा ने आरोप लगाया था कि आरोपी पुलिसकर्मी निजी एंबुलेंस से जुआरियों की तलाश में गांव पहुंचे और तब तक जुआरी भाग गए थे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खेत से लौट रहे उसके भाई संतोष से पुलिस ने पूछा कि क्या वह जुआरियों को जानता है और जब उसने ना में जवाब दिया तो पुलिस ने यह कहते हुए पीटना शुरू कर दिया कि वह उनका (जुआरियों का) नाम छिपा रहा है और उस पर जानलेवा हमला किया.
पांडेय ने शिकायत के हवाले से कहा कि संतोष के सिर पर राइफल की बट से प्रहार किया गया और उसे मरा समझकर आरोपी भाग गए तथा दो दिन बाद 10 नवंबर को संतोष की अस्पताल में मौत हो गयी.
पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आरोपियों की बर्बरता की कहानी सामने आई. संतोष की मृत्यु व प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी होते ही आरोपी पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए. उन्होंने बताया कि आरोपियों की तलाश की गई लेकिन कोई पकड़ में नहीं आ सका. इसके बाद 23 नवंबर को पुलिस ने अदालत से आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट लिए लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी. पुलिस ने अदालत में अर्जी देकर आरोपियों की गिरफ्तारी या हाजिर न होने पर अदालत के आदेश पर उनकी संपत्ति की कुर्की का आदेश प्राप्त कर संबंधित नोटिस चस्पा कर दिया है.
बरेली के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि काफी प्रयास के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी. पुलिस ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) को इससे अवगत कराया तो अदालत ने कुर्की का नोटिस जारी किया. आरोपियों की गिरफ्तारी या हाजिर न होने पर अदालत के आदेश के मुताबिक उनकी संपत्ति की कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है.
भाषा सं आनन्द सुरभि
सुरभि