Maulana Tauqeer Raza Case: हाईकोर्ट से भी नहीं मिली 'फरार' तौकरी रजा को राहत, सुनवाई पूरी, फैसला रखा रिजर्व
UP News Today: बरेली कोर्ट की तरफ से जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ मौलाना तौकीर रजा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है.
UP Tauqeer Raza News: बरेली दंगे के मुख्य दोषी मौलाना तौकीर रजा को हाईकोर्ट की तरफ से फौरी राहत नहीं मिली है. तौकीर रजा की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मंगलवार (19 मार्च) को सुनवाई हुई. सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया. बरेली कोर्ट से जारी हुए गैर जमानती वारंट के खिलाफ मौलाना तौकीर रजा ने याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी.आज भी सुनवाई में तौकीर रजा और यूपी सरकार के वकीलों ने दलीलें पेश की.जस्टिस आर एम एन मिश्र की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की.
बरेली कोर्ट ने साल 2010 में बरेली में हुए दंगे में मौलाना तौकीर रजा को दोषी करार दिया था. दोषी करार दिए जाने के बाद मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट में सरेंडर करना था. कोर्ट में पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ दो बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है.कोर्ट ने बरेली पुलिस को मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का भी आदेश दिया है. बरेली कोर्ट ने अपने आदेश में मौलाना तौकीर रजा को दंगे का मास्टरमाइंड करार दिया था. मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के चीफ हैं.
तौकीर रजा को गिरफ्तार करने का आदेश
बरेली दंगे के मुख्य आरोपी तौकीर रजा केस में एक दो दिन में कोर्ट का फैसला आ सकता है. फैसला आने तक कोर्ट ने मौलाना को अंतरिम राहत नहीं दी है. इससे पहले कोर्ट ने अपने आदेश में 14 मार्च को तौकीर रजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया था. इसके बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कॉपी सोमवार को तौकीर रजा के घर चस्पा की. बता दें कि तौकीर रजा के भड़काऊ बयान के बाद बरेली में दंगे शुरू हो गए थे. अब इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है, लेकिन तौकीर रजा अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं.
तौकीर रजा तक नहीं पहुंची पुलिस?
हालांकि पुलिस मौलाना तौकीर रजा अभी तक नहीं पहुंच पाई है. पिछली सुनवाई के दौरान मौलाना को पेश नहीं होने पर कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को फटकार लगाई थी. तब कोर्ट ने एसपी को उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे.बता दें कि तौकीर रजा के भड़काऊ बयान के बाद दंगे शुरू हो गए थे. तौकीर सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था. ज्ञानवापी पर फैसला देने वाले एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर ने तौकीर रजा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था.
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