Amarmani Tripathi News: बस्ती में 22 साल पुराने मामले की सुनवाई तेज हो गई है. पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी अपहरण कांड में मुल्जिम हैं. एमपी एमएलए कोर्ट अपहरण कांड की सुनवाई कर रही है. लंबे समय तक कोर्ट में हाजिरी नहीं होने पर जज ने नाराजगी जताई. मेडिकल रिपोर्ट का फायदा उठाकर अमरमणि त्रिपाठी आज तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ. जज ने जेल और अस्पताल में बिताए अमरमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट तलब कर ली है. एमपी एमएलए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि डिप्रेशन के आधार पर पूर्व मंत्री को पेशी से छूट नहीं मिल सकती. अपहरण मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को हाजिर होने का आदेश दिया. एमपी-एमएलए कोर्ट प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का अवलोकन किया.
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रिपोर्ट में पूर्व मंत्री की बीमारी ‘रिक्योरमेंट डिपरेसिव डिसआर्डर एलांग विद अदर मल्टीपल मेडिकल कोमोरबिडिटीज’ दर्शाया गया है. रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोर्ट ने कहा कि मात्र डिप्रेशन को आधार बनाकर आरोपी को पेशी से छूट नहीं दी जाएगी. गोरखपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया. मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी. 16 अक्तूबर को पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की अदालत में पेशी की तारीख है. कोर्ट का फैसला आने के बाद अमरमणि त्रिपाठी की धड़कनें बढ़ गई हैं.
अब इस मामले में फंसे अमरमणि त्रिपाठी
22 साल बाद बस्ती की कोर्ट में अमरमणि त्रिपाठी को हाजिर होना होगा. बता दें कि 22 साल पहले किराना कारोबारी धर्मराज गुप्ता के बेटे राहुल गुप्ता का अपहरण हो गया था. पुलिस ने राहुल को लखनऊ में एक घर से बरामद कर लिया. बताया गया कि घर अमरमणि त्रिपाठी के करीबी का है. राहुल गुप्ता अपहरण कांड में अमरमणि त्रिपाठी मुल्जिम हैं. एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही है. 15 सितंबर को सीएमओ गोरखपुर की ओर से गठित पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अदालत में रिपोर्ट रखी गई थी. मेडिकल रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान जज प्रमोद गिरी ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश जारी किया.
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