बस्ती: भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आर्म्स एक्ट संशोधन पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. तीन शस्त्र लाइसेंस रखने वाले लाइसेंस धारियों में हड़कंप मच गया है. अब तीन लाइसेंस धारकों ने अपना एक शस्त्र लाइसेंस सरेंडर करने की तैयारी कर ली है, वहीं बस्ती प्रशासन ने 26 लाइसेंस धारकों को नोटिस जारी किया है.


अपने नाम से दो लाइसेंस ही रख सकेंगे


जिला प्रशासन ने शस्त्र जमा कराने के लिए कड़ा रुख अपना लिया है. तीन शस्त्र लाइसेंस रखने वाले लाइसेंस धारियों के एक शस्त्र लाइसेंस को खुद अपनी सुविधानुसार सिर्फ अपने नाम से दो शस्त्र ही रखना होगा. प्रशासन ने दो से अधिक लाइसेंस रखने वाले जिले के 26 शस्त्र लाइसेंसियों को नोटिस जारी किया है, जिनके नाम तीन शस्त्र लाइसेंस हैं.


बस्ती जिले के कुल 6396 लाइसेंसियों में से अब तक 26 लाइसेंसी बचे हैं, जिनके पास दो से अधिक असलहे हैं. इन सभी को नोटिस जारी की जा चुकी है। जिसमें कहा है कि निर्धारित प्रारूप पर अपने तीन में से कोई दो लाइसेंस चिह्नित कर, तीसरा लाइसेंस नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर कार्यालय में सरेंडर करते हुए शस्त्र, कारतूस, खोखे आदि निकटतम थाने में जमा कराने को कहा गया है. भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष आर्म्स (एमेडमेंट) एक्ट-1959 में संशोधन करते हुए एक व्यक्ति के पास अधिकतम दो लाइसेंसी शस्त्र रखने का आदेश जारी किया था.


सरेंडर न करने पर होगी कार्रवाई


इस पर उत्तर प्रदेश शासन के गृह मंत्रालय ने सभी लाइसेंस प्राधिकारियों/जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन लाइसेंस धारकों के पास तीन शस्त्र हैं, वह अपना तीसरा शस्त्र अवश्य जमा/सरेंडर कर दें. जिला प्रशासन का कहना है कि जिनके तीन शस्त्र लाइसेंस जारी हुए हैं, उनमें से एक लाइसेंस सरेंडर करना होगा. ऐसा न करने पर आर्म्स अधिनियम के तहत लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई की जाएगी.


इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बस्ती ने बताया कि शासन स्तर से निर्देश जारी किया गया है कि दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखने वालों से एक लाइसेंस जमा करा लिया जाए. जिले की समीक्षा में 56 लोग चिन्हित किए गए, जिसमें 30 लोगों ने खुद अपना एक लाइसेंस सरेंडर कर दिया, 26 को नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया है. तय समय पर लाइसेंस सरेंडर न करने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी.


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