Basti News: नए कानून के लागू होने के बाद पूरे देश में अब भारतीय दण्ड संहिता की परिभाषा बदल गई है, कई धाराओं में बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी आम लोगो तक पहुंचाने के लिए सीधा संवाद किया जा रहा है. बस्ती जिला अधिकारी रवीश कुमार गुप्ता और एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी जिले के अलग अलग सामाजिक संगठन और सभ्रांत लोगो के साथ बैठक की और उन्हें जानकारी दिया कि अब धाराओं में क्या परिवर्तन किए गए है, कानून की तमाम धाराओं को अब किसी और आईपीसी की धारा से जाना जाएगा इसकी विस्तृत जानकारी आम लोगो को दी गई.
कोतवाली में गोष्ठी के दौरान डीएम रवीश कुमार ने बताया कि आम जनता को इस बात की ठीक तरीके से जानकारी होनी जरूरी है कि अब उनके अधिकार क्या है, सरकार ने जो परिवर्तन अब किया है उसके तहत कई धाराएं बदल गई है, इसलिए जनता को जब तक पता नहीं होगा कि उनके भारतीय दण्ड संहिता में किस धारा का प्रयोग कब होता है तो वे न्याय नहीं पा सकेंगे.इसके अलावा पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र आरके भारद्वाज द्वारा भी देश मे नवीन आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता 2023 , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के प्रभावी होने पर थाना पुरानी बस्ती मे सम्भ्रांत लोगो/वकील/पत्रकारों के साथ वार्ता कर उन्हे जागरुक किया गया गया.
नए कानून के बारे में किया जागरूक
आईजी बस्ती द्वारा बताया गया कि पूरे देश में तीनों नये आपराधिक कानून लागू हो गये हैं, जो अंग्रेजो द्वारा बनाये गये कानूनो भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता व साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है. आईजी बस्ती द्वारा बताया गया कि पुराने कानून दाण्डिक थे जब की नए कानून आम जनमानस को न्याय दिलाने वाले है,नये कानून के तहत महिलाओ, बच्चों से सम्बंधित अपराधों व अन्य जघन्य अपराधो में अधिक सजा का प्राविधान किया गया है.
उन्होंने बताया कि, इसके अतिरिक्त परिवर्तित धाराओं के सम्बंध में सभी को जानकारी देकर तथा पम्पलेट वितरित कर जागरूक किया गया. सभी मौजूद लोगों से नए कानून के संबंध में प्रचार - प्रसार करने हेतु बताया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बस्ती मंडल के आईजी बस्ती द्वारा मौजूद सभी गणमान्य नागरिकों व अधिकारी व कर्मचारीगण से आग्रह किया गया कि इस नए कानून से निश्चित तौर पर समाज में बदलाव देखने को मिलेगा और लोगो को बेहतर न्याय मिलेगा.
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