BH Series: अब दूसरे राज्य में जाने पर भी नहीं बदलवाना होगा गाड़ी का नंबर, बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन से ऐसे होगा फायदा
अक्सर दूसरे राज्य में जाने पर गाड़ी के नंबर बदलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन बीएच सीरीज के नंबर के बाद आपको इस समस्या से जरूर निजात मिल जाएगी.
पिछले कुछ समय में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने वाहन चालकों की सुविधा के लिए कई नए नियम लागू किए हैं. साथ ही उन्हें कई सुविधाएं भी दी हैं. इसी को आगे बढ़ाते हुए अब भारत सीरीज (BH Series) रजिस्ट्रेशन नंबर भी जारी होने शुरू हो गए हैं. दरअसल केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रक्षा और निजी संस्थान से जुड़े कर्मचारी जिनके चार से ज्यादा प्रदेशों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में ऑफिस हैं, ऐसे कर्मचारी अब अपनी गाड़ी के लिए भारत सीरीज (BH Series) रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं. जिसके बाद इन कर्मचारियों को यूपी या फिर दूसरे राज्य में जाकर अपनी गाड़ी के नंबर बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
सबके लिए अनिवार्य नहीं होगी ये नंबर प्लेट
परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक ये गाड़ी के मालिक पर निर्भर होगा कि वह बीएच सीरीज वाली नंबर प्लेट ले या फिर नहीं. ये नंबर प्लेट हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं होगी. अगर आप अलग-अलग राज्यों में जाकर काम करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.
मिलेगा गाड़ी ट्रांसफर प्रक्रिया से छुटकारा
कई बार होता है हमें ऑफिस के काम की वजह से अलग-अलग राज्यों में जाना पड़ता है और वहां गाड़ी की भी जरूरत पड़ती है. इसलिए वहां गाड़ी का नंबर बदलवाना पड़ता है. ऐसे में बीएच सीरीज के नंबर के बाद रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाने की प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाएगा.
कौन ले सकता है BH सीरीज की नंबर प्लेट?
BH सीरीज के लिए हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता है. इसके लिए सिर्फ वहीं अप्लाई कर सकता है जो एक से ज्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जाकर जॉब करता है. आसान शब्दों में समझें तो बीएच सीरीज का नंबर उन्हें ही मिलेगा जिनका ऑफिस कम से कम चार राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में होगा.
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