Bhadohi News: उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की एक विशेष अदालत ने शनिवार को पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली 10-वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई. फिर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) कौलेश्वर नाथ पांडेय ने बताया कि यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से जुड़े मामलों की विशेष न्यायाधीश मधु डोगरा ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद शनिवार को ऑटो चालक रवि शंकर (21) को दोषी करार दिया.जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को डेढ़ साल और कारावास में रहना पड़ेगा.


घटना के संबंध में डोगरा ने बताया कि जिले के ज्ञानपुर थाना क्षेत्र में 10 साल की बच्ची को स्कूल लाने-ले जाने का जिम्मा कांसापुर निवासी ऑटो चालक रवि शंकर को दिया गया था.उन्होंने बताया कि तीन अक्टूबर 2023 को रवि बच्ची को स्कूल न ले जाकर एक नहर के पास ले गया और उसे मोबाइल पर अश्लील फिल्म दिखाते हुए उसके साथ अश्लील हरकत की. जिसकी जानकारी बच्ची ने प्रिंसिपल को दी और चालक के साथ घर वापस जाने से इनकार कर दिया.बताया स्कूल बस से घर पहुंची बच्ची के पहुंचने की खबर से ऑटो चालक रवि ने परिवार को इस घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी.


क्या बोले पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यान
पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि मामले में बच्ची की दादा की तहरीर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354(क) (महिला के साथ अश्लील हरकत), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो अधिनियम की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर की गई है.उन्होंने बताया कि पुलिस ने विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और प्रभावी पैरवी के बाद शनिवार को आरोपी को सजा सुनायी गयी.


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