Bhadohi: पूर्व विधायक विजय मिश्रा को आर्म्स एक्ट में मिली ढाई साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्रा को आर्म्स एक्ट मामले में दोषी पाए जाने पर ढाई साल की सजा सुनाई गई है. वह पहले से ही रेप के केस में जेल में बंद हैं.
UP News: भदोही (Bhadohi) जिले के ज्ञानपुर से चार बार विधायक रहे विजय मिश्रा (Vijay Mishra) को आर्म्स एक्ट (Arms Act) मामले में सोमवार को सजा सुनाई गई है. विजय मिश्रा को मामले में दोषी पाते हुए दो साल छह महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. विजय मिश्रा के खिलाफ बसपा की सरकार में 2011 में एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में 13 साल बाद यह फैसला आया है.
विजय मिश्रा को निरस्तीकरण का आदेश पारित होने के बाद भी हथियार लेकर फरार होने के मामले में दोषी पाया गया है. भदोही की अपर मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी ने मामले की सुनवाई के बाद विजय मिश्रा को सजा सुनाई है. विजय मिश्रा फिलहाल गैंगरेप के मामले में आगरा जेल में बंद है. उसे मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था. विजय मिश्रा के खिलाफ 80 से अधिक मामले दर्ज हैं.
आर्म्स एक्ट की दो धाराओं में अलग-अलग सजा
विजय मिश्रा तीन बार सपा और एक बार निषाद पार्टी के टिकट से ज्ञानपुर से विधायक रहा है. उसके खिलाफ शस्त्र लेकर फरार होने के मामले में गोपीगंज थाने में केस दर्ज की गई थी. लगभग 11 साल की लंबी सुनवाई के बाद विजय मिश्रा को आर्म्स एक्ट की धारा-25 के तहत 2 वर्ष की कठोर कारावास दी गई है और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगया गया है जबकि धारा-30 के अंतर्गत 6 महीने की कठोर सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माने का ऐलान किया गया है.
सिंगर के साथ गैंगरेप में मामले में जेल में बंद
भदोही पुलिस ने विजय मिश्रा के खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण, रेप, मारपीट, सम्पत्ति हड़पने, जालसाजी, रंगदारी सहित गंभीर अपराधों के कुल 83 केस दर्ज किया है. गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की करोड़ों रुपए की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है. वाराणसी में महिला सिंगर के साथ गैंगरेप मामले में शिकायत मिलने के बाद पूर्व विधायक को 2020 में मध्य प्रदेश के आगर से गिरफ्तार कर भदोही लागया गया था. सुरक्षा कारणों से उसे आगरा के सेंट्रल जेल में रखा गया था.