भदोही: जानलेवा हमले के जुर्म में एक व्यक्ति और उसके तीन बेटों को मिली उम्रकैद की सजा
भदोही जिले की एक अदालत ने जान से मारने की नीयत से हमला करने के मामले में एक व्यक्ति और उसके तीन बेटों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. पुलिस ने 23 मार्च 2017 को चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
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भदोही: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक अदालत ने जान से मारने की नीयत से हमला करने के मामले में एक व्यक्ति और उसके तीन बेटों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के वकील दिनेश पांडेय ने शनिवार को बताया कि औराई थाना क्षेत्र के मुक्तापुर गांव में राम प्यारे विश्वकर्मा ने अरुणोदय पांडेय के भाई से जमीन खरीदी थी मगर अरुणोदय और उसके बेटे शशांक, अमितेश और आशीष विश्वकर्मा को उस पर कब्जा नहीं लेने दे रहे थे.
7 नवम्बर 2016 को जब विश्वकर्मा और उसके परिवार वाले खेत पर काम कर रहे थे तभी अरुणोदय और उसके तीनों बेटों ने लाठी-डंडे से पीटकर और गोली मारकर विश्वकर्मा, उसकी पत्नी बिंदु और बेटों अनिल, सुशील और राकेश को घायल कर दिया था. पुलिस ने 23 मार्च 2017 को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को अरुणोदय पांडेय और उसके तीनों बेटों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
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