प्रयागराज, मोहम्मद मोईन: वाराणसी के लंका थाने से बीएचयू छात्र के लापता होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी वाराणसी को पूरी जानकारी के साथ किया तलब किया. कोर्ट ने एसएसपी को तीन सितम्बर को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ हाजिर होने का निर्देश देते हुए पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई और अफसरों को कड़ी फटकार लगाई.


बनारस हिंदू विश्वद्यालय (बीएचयू) में बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र शिव कुमार त्रिवेदी 12 फरवरी 2020 से लापता हैं. मूलरूप से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पोस्ट बड़गढ़ी खुर्द, गांव ब्रजपुर के रहने वाले शिव को 12 फरवरी की रात लंका पुलिस अपने साथ ले गई थी. तब से शिव के का कुछ भी पता नहीं है.


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधिवक्ता सौरभ तिवारी की जनहित याचिका को स्वत: सज्ञान लेते हुए मंगलवार 25 अगस्त को सुनवाई की तारीख सुनिश्चित की थी. कोर्ट ने इस मामले में 19 अगस्त को वाराणसी के डीएम, एसएसपी और लंका थाना इंचार्ज को नोटिस जारी करते हुए थाने से लापता छात्र के बारे में पूरी जानकारी मांगी थी. क्षेत्राधिकारी भेलूपुर ने हाईकोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया है.


हाई कोर्ट ने कहा पुलिस ने कोई कदम उठाए हैं इस पर भरोसा नहीं हो रहा है. 12 फरवरी को लंका थाने में बुलाने के बाद क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है. चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस एसडी सिंह की खंडपीठ में ये सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनाई
तीन सितम्बर को होगी.


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