UP Government Notification: उत्तर प्रदेश सरकार ने कैदियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक अब जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को 60 साल की उम्र से पहले भी छोड़ा जा सकेगा. लेकिन इसमें शर्त ये है कि कैदी ने छुट्टी के बिना 16 या फिर छुट्टियों के साथ 20 साल की सजा पूरी की हो. 


रिहाई प्रस्ताव समिति निरस्त कर सकती है
बता दें कि यह नियम उन कैदियों पर लागू होगा जिनका अपराध धारा तीन में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी के किसी भी उपनियम में नहीं आता है. इसके अलावा धारा तीन में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी के उपनियम 6, 8, 9 और 13 की धाराओं के किसी भी उपनियम में सजा नहीं पाए कैदियों की रिहाई के लिए भी 60 साल की आयुसीमा से छूट दे दी गई है. साथ ही स्थायी नीति के तौर पर आजीवन कारावास की सजा से दंडित ऐसे कैदी जिनकी समय से पहले रिहाई से लोक व्यवस्था या फिर जनहित प्रभावित हो सकता है उनकी रिहाई प्रस्ताव समिति निरस्त कर सकती है.


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इन दिनों पर रिहा होंगे कैदी
इसके साथ ही कैदी विषेश दिनों पर रिहा होंगे. जिसमें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), महिला दिवस (8 मार्च), विश्व स्वास्थ्य दिवस (सात अप्रैल), मजदूर दिवस (एक मई), विश्व योग दिवस (21 जून), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), शिक्षक दिवस (पांच सितंबर), गांधी जयंती (दो अक्तूबर), अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस (10 दिसंबर) और 16 नवंबर शामिल हैं.


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