प्रयागराज. रामपुर से सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. बतादें कि अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने के मामले में फैसला 19 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था. रामपुर के बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था. बहरहाल, जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.


जेल में बंद हैं आजम एंड फैमिली
सांसद आजम खान पर बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर पैन कार्ड बनवाने का आरोप है. आजम, उनकी पत्नी ताजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला इस मामले में जेल में बंद हैं. कोर्ट में अब्दुल्ला आजम के फर्जी डाक्यूमेंट्स से पासपोर्ट बनवाने के मामले में सुनवाई हो रही है. पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम अकेले आरोपी हैं.


86 मामलों में मिल चुकी है जमानत
कई महीनों से जेल में बंद आजम खान खिलाफ दर्ज 90 मामलों में से अब तक 86 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है.


ये भी पढ़ें:



आजम खान को नहीं मिली राहत, बहस पूरी होने के बाद जमानत अर्जी पर फैसला सुनाएगी अदालत


PM मोदी के कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने शुक्रवार को वाराणसी आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ