निर्भया गैंगरेप: दोषी मुकेश को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खारिज हुई याचिका
याचिका में दोषी मुकेश सिंह ने केन्द्र, दिल्ली सरकार और वकील वृंदा ग्रोवर द्वारा इस मामले में किए गए आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी की सीबीआई जांच की मांग की थी।
नई दिल्ली, भाषा। निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सभी कानूनी विकल्पों को बहाल करने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। फांसी की सजा पाने वाले चार दोषियों में से एक मुकेश ने कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि उसके सभी कानूनी विकल्पों को बहाल किया जाए क्योंकि उसकी पुरानी वकील ने उसे गुमराह किया था और उससे जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराये थे। याचिका में दोषी मुकेश सिंह ने केन्द्र, दिल्ली सरकार और वकील वृंदा ग्रोवर द्वारा इस मामले में किए गए आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी की सीबीआई जांच की मांग की थी।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एमआर शाह ने अधिवक्ता एमएल शर्मा की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह विचारणीय नहीं है। पीठ ने कहा कि इस मामले में पुनर्विचार और सुधारात्मक याचिकाएं दोनों ही खारिज की जा चुकी हैं। कोर्ट ने 9 जुलाई 2018 को अपने फैसले को चुनौती देने वाली मुकेश की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। बाद में न्यायालय ने उसकी सुधारात्मक याचिका और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उसकी दया याचिका भी खारिज कर दी।
बतादें कि निचली अदालत ने 5 मार्च को फिर से मौत का वारंट जारी करते हुए चारों दोषियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह को फांसी देने के लिए 20 मार्च सुबह साढ़े 5 बजे का वक्त तय किया है।