प्रयागराज, एबीपी गंगा। रामपुर से समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान को बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आजम के खिलाफ दर्ज 29 एफआईआर पर रोक लगा दी है। फिलहाल इन मामलों में अब आजम खान की गिरफ्तारी नहीं होगी। किसानों ने जबरन जमीन लेने के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। जस्टिस मनोज मिश्र व जस्टिस मंजूरानी चौहान की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर अपना फैसला दिया।



गौरतलब है कि रामपुर में किसानों ने पिछले महीने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि आजम खान ने उनकी जमीनों पर अपने रसूख के सहारे जबरन कब्जा कर उसे अपनी जौहर अली यूनिवर्सिटी में मिला लिया है। किसानों की शिकायत पर आजम के खिलाफ रामपुर के अलग-अलग पुलिस स्टेशन में 29 एफआईआर दर्ज की गई थी। आजम खान ने इन मुकदमों में अग्रिम जमानत पाने के लिए रामपुर की जिला अदालत में अर्जी दाखिल की थी। किसानों की शिकायतों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की गुहार के साथ आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।