प्रयागराज. भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्र को बुधवार को बड़ी राहत मिली. प्रयागराज के कमिश्नर ने मिश्र के शॉपिंग कॉम्पलेक्स को गिराये जाने पर रोक लगा दी है. कमिश्नर ने विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण के आदेश के गलत माना. इसके अलावा विजय मिश्र के परिवार को कार्रवाई से पहले नोटिस नहीं तामील कराए जाने को भी गलत माना.


साल 2007 में दिया गया था ध्वस्तीकरण का आदेश


कमिश्नर के मुताबिक साल 2007 के ध्वस्तीकरण आदेश पर तेरह साल बाद अमल में लाए जाने को भी गलत ठहराया. वहीं, कमिश्नर ने विकास प्राधिकरण को विजय मिश्र के परिवार को अपना पक्ष रखने का मौका दिया. विजय मिश्र के परिवार को दो नवम्बर तक प्राधिकरण के जोनल अफसर के सामने पक्ष रखने का वक्त दिया है.


ध्वस्तीकरण का आदेश करता रहा सरकारी अमला


इस मामले में प्राधिकरण विजय मिश्र के परिवार का पक्ष सुनने के बाद 6 नवंबर तक नये सिरे से फैसला सुना सकता है. फिलहाल, फैसला आने तक ध्वस्तीकरण आदेश पर स्टे रहेगा. गौरतलब है कि विजय मिश्र के परिवार की अपील पर कमिश्नर आर रमेश कुमार ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है. वहीं, दूसरी तरफ सरकारी अमला बुलडोजर और जेसीबी मशीनें लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करने का इन्तजार करता रहा.


आपको बता दें कि, प्रयागराज के अल्लापुर इलाके विजय मिश्र का शॉपिंग काम्प्लेक्स है. 400 स्क्वायर यार्ड में बने इस शॉपिंग काम्प्लेक्स की कीमत करोड़ों में है. नक्शा पास नहीं होने की वजह से विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण बताकर ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया था. ये शॉपिंग कॉम्पलेक्स विजय मिश्र की सास इंद्रकली देवी के नाम है.


ये भी पढ़ें.


बीजेपी विधायक अलका राय की प्रियंका गांधी को चिट्ठी, पूछा- मुख्तार अंसारी को क्यों बचा रही है कांग्रेस?