प्रयागराज: MLC हाजी इकबाल के परिवार के उत्पीड़न पर रोक, पक्ष रखने का मिला दो हफ्ते का समय, याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट से सहारनपुर के पूर्व एमएलसी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट में ईडी के खिलाफ दी गई याचिका में अदालत ने कहा ये सुनवाई ईडी के समक्ष हो.
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल व परिवार के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है और उनके बेटे मोहम्मद अफजल की याचिका पर दो हफ्ते में प्रवर्तन निदेशालय लखनऊ में अपना पक्ष रखने का समय दिया है. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच मे हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने मोहम्मद अफजल व अन्य की याचिका पर दिया है.
भारत सरकार के सहायक सॉलीसिटर ने प्रवर्तन निदेशालय का पक्ष रखा. इनका कहना था कि ईडी ने मनी लान्ड्रिंग के आरोप में नोटिस जारी कर कुछ पेपर दिखाने के लिए बुलाया है. याची जांच में सहयोग न कर नोटिस को चुनौती दी है. इनके खिलाफ फर्जी कंपनियों के जरिये मनी लान्ड्रिंग की जांच की जा रही है. ई डी ने 25 सितम्बर को बुलाया था. अब 22अक्टूबर को बुलाया गया है. याची जांच में सहयोग नहीं कर रहा है.
याची का कहना था कि इसी मामले में कंपनी कोर्ट में केस चल रहा है. इसलिए ईडी को अलग से उसी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि यह आपत्ति ईडी के समक्ष उठायी जा सकती है. जो कुछ कहना है ईडी के समक्ष हाजिर होकर अपना पक्ष रखे.