UP News: उत्तर प्रदेश में सरकार ने बिजली चोरी करने वाले छोटे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है, सरकार ने इन उपभोक्ताओं का शमन शुल्क माफ करने का फैसला किया है, जिसके तहत पहली बार बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं का शमन शुल्क माफ किया जाएगा, इसका लाभ 2 किलोवाट के घरेलू और 1 किलोवाट के कमर्शियल और ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को मिलेगा.


बिजली विभाग के मुख्य अभियंता वीएन सिंह ने एबीपी को  बताया उनके विभाग को सरकार की तरफ से छोटे उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी करने को लेकर जो शमन शुल्क लगा है. उसको माफ करने के निर्देश मिले है, सरकार की ओर से जारी निर्देश में 2 किलोवाट घरेलू और 1 किलोवाट तक के कमर्शियल उपभोक्ता हैं. इतना ही 2 किलोवाट तक के कमर्शियल उपभोक्ता को भी 50% की छूट दी जाएगी. सरकार के इस फैसले के बाद छोटे उपभोक्ताओं का बड़ी राहत मिलेगी. छोटे उपभोक्ता लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहे थे.


बिजली चोरी पर कितना लगता है शमन शुल्क
अगर कोई घरेलू उपभोक्ता बिजली चोरी करते पाया जाता है तो उसके ऊपर 1 किलोवाट के हिसाब से 4 हज़ार रुपये का शमन शुल्क लगाया जाता है, वहीं अगर ये कनेक्शन 2 किलोवाट का है तो 8 हज़ार रुपये शुल्क देना होता है. वहीं अगर कमर्शियल उपभोक्ताओं की बात की जाए तो उनसे 1 किलोवाट के हिसाब से 10 हज़ार रुपये का शमन शुल्क लिया जाता  है, और ट्यूबवेल उपभोक्ताओं से प्रति हार्सपावर के हिसाब से बिजली चोरी करने पर 15 हज़ार रुपये का शुल्क लिया जाता है. 


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