UP Government News: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश भर के सभी उच्च न्यायालयों को शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) को ध्यान में रखते हुए अदालतों में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति को विनियमित करने के लिए नियम बनाने पर विचार करना चाहिए. अदालत ने यह आदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित एक मामल में दिया.


सीजेआई डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एसओपी का उद्देश्य अदालतों को सरकारी अधिकारियों की मनमानी और बार-बार तलब करने से दूर रखने के लिए एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में काम करना है.


आदेश में कहा गया- “यदि इस मुद्दे को हलफनामों और अन्य दस्तावेजों के माध्यम से हल किया जा सकता है, तो भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं हो सकती है और इसे नियमित उपाय के रूप में निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए, पीठ द्वारा निर्धारित एसओपी पढ़ें.'


VC का दिया जाए ऑप्शन
सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा इस बेंच में जज जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे. शीर्ष अदालत ने कहा कि असाधारण मामलों में जहां अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की जाती है, अदालत को पहले विकल्प के रूप में अधिकारी को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से उसके सामने पेश होने की अनुमति देनी चाहिए.


इसमें कहा गया है कि सम्मन अदालत को कारण दर्ज करना चाहिए कि किसी अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता क्यों है और जहां तक संभव हो एक विशिष्ट समय स्लॉट निर्दिष्ट करना चाहिए.


शीर्ष अदालत ने कहा, 'कार्यवाही के दौरान, अधिकारी को अपमानित करने की क्षमता वाली मौखिक टिप्पणियों से बचना चाहिए.' इससे पहले उन्होंने कहा कि सम्मन करने वाली अदालत को उपस्थित होने वाले अधिकारी की शारीरिक उपस्थिति, शैक्षिक पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए.


इसमें कहा गया है, 'वीसी उपस्थिति के लिए निमंत्रण लिंक अदालत की रजिस्ट्री द्वारा संबंधित अधिकारी के दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल द्वारा निर्धारित सुनवाई से कम से कम एक दिन पहले भेजा जाना चाहिए.'


लॉलिसिटर जनरल ने की ये अपील
इससे पहले, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश का पालन न करने पर उत्तर प्रदेश के दो अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने के बाद अवमानना या अन्य अदालती कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों को बुलाने से संबंधित 'कुछ दिशानिर्देश' जारी करें. लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रिहा कर दिया गया.


केंद्र सरकार के दूसरे सर्वोच्च कानून अधिकारी मेहता ने एक मसौदा एसओपी प्रस्तुत किया था, इसमें कहा गया था कि अदालतों में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति केवल असाधारण मामलों में ही बुलाई जानी चाहिए, न कि नियमित मामले के रूप में.


पिछले साल अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि लंबित मामलों में, जहां किसी अधिकारी द्वारा दायर हलफनामा उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है, उसे अंतिम निर्णयों के गैर-अनुपालन के मामलों से अलग किया जाना चाहिए, जहां संबंधित सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक हो सकती है.


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