लखनऊ, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से गठबंधन के उम्मीदवार अतुल राय को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राय की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अतुल राय ने अपनी याचिका वापस ले ली है। इससे पहले उन पर एक मई को दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।


अतुल राय ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आम चुनाव के खत्म होने यानि 23 मई तक गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी। रेप के मामले में वे फरार चल रहे हैं। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अतुल राय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।


ये था मामला


गौरतलब है कि विजेता उम्मीदवार अतुल कुमार पर दुष्कर्म का आरोप है। उनपर बलिया की एक युवती ने दुष्कर्म, धोखाधड़ी और धमकी देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज कराया है। युवती ने बनारस के लंका थाने में अतुल कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक अतुल कुमार युवती को लंका स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में झांसा देकर ले गए और उनका यौन शोषण किया। युवती ने उनपर यह आरोप भी लगाया है कि वे दुष्कर्म की घटना के बाद उसे मुंह बंद रखने का दबाव बनाते रहे हैं।