(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
UP: NIA अफसर तंजील अहमद हत्याकांड में बिजनौर कोर्ट ने सुनाया फैसला, गैंगस्टर मुनीर को हुई 10 साल जेल की सजा
एनआईए अफसर तंजील और उनकी पत्नी के हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर और रय्यान को गैंगस्टर मामले में बिजनौर गैंगस्टर कोर्ट के जज डाक्टर विजय कुमार तालयांन ने सजा सुनाई.
UP News: एनआईए (NIA) अफसर तंजील और उनकी पत्नी के हत्याकांड के मुख्य आरोपी को सजा सुनाई गई है. इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर और रय्यान को गैंगस्टर मामले में बिजनौर (Bijnor) गैंगस्टर कोर्ट (Gangster Court) के जज डाक्टर विजय कुमार तालयांन ने सजा सुनाई. इस मामले में मुनीर पर दस साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया गया. वहीं रैयान पर पांच साल की सजा और 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है. इस दौरान मुनीर और रैयान की भारी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात रही.
कैसे हुई थी हत्या
दो अप्रैल 2016 की रात को एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना बिजनौर के सहसपुर में कार में सवार होकर शादी समारोह से वापिस अपने घर की ओर जा रहे थे. इसी बीच रास्ते में ही शातिर मुनीर और उसका साथी रय्यान ने कार को रोककर तंजील और उनकी पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी. जिसके बाद से वो दोनों मौके से फरार हो गए थे. डिप्टी एसपी तंजील अहमद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था. जबकि उनकी पत्नी फरजाना की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. हालांकि हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस और क्राइम की टीम ने कुछ दिन बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
कितने मुकदमों में हैं आरोपी
गौरतलब है कि मुनीर प्रदेश स्तर का माफिया है. जिसके ऊपर प्रदेश के कई अलग-अलग जिलों में लूट, हत्याकांड और चोरी के 36 मुकदमें दर्ज हैं. शातिर मुनीर और रैयान यूपी के सोनभद्र जिले की जेल में बंद हैं. बिजनौर गैंगस्टर कोर्ट के जज डाक्टर विजय कुमार तालयान ने गैंगस्टर मामले में सजा सुनाई है. मुनीर को दस साल की कठोर सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना जबकि उसका दूसरा साथी रैयान पर पांच साल की सजा 50 हजार रुपए का जुर्माना किया है. हालांकि एनआईए अफसर तंजील उनकी पत्नी फरजाना हत्याकांड में बिजनौर कोर्ट में मामला विचाराधीन है.
क्या बोले एसपी
डॉक्टर धर्मवीर सिंह एसपी बिजनौर ने जानकारी देते हुए बताया कि दो अप्रैल 2016 को एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उसमें उनकी पत्नी की भी मौत हो गई थी. इस मामले में मुनीर और उसके साथी रैयान के खिलाफ गैंगस्टर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है. जिसमें मुनीर को दस साल की सजा, एक लाख रुपए का जुर्माना और सह अभियुक्त रैयान को पांच साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना हुआ है. मुनीर प्रदेश स्तर का अपराधी माफिया घोषित था, उसकी जेल भी बदल दी गई थी. इस वक्त वो सोनभद्र के कारागार में है. आज न्यायालय ने फैसला सुनाया है, जिससे आम लोगों में एक सकारात्मक और आपराधिक जगत में खौफ का माहौल बना हुआ है.
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