Kanpur Dehat Encounter: उत्तर प्रदेश (UP) के कानपुर देहात में बिकरू कांड (Bikru Kand) के तीन साल से ज्यादा का समय हो चुका है. अब बिकरू कांड से जुड़े गैंगस्टर मामले में 23 आरोपियों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 50,50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया है. सातों आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने के बाद कोर्ट ने बरी किया.


कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में हीरू दुबे, श्यामू बाजपेई, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री, बबलू मुसलमान, रामू बाजपेयी, शशिकांत पांडेय, शिवम दुबे, गोविंद सैनी, उमाकांत, शिवम दुबे उर्फ दलाल, शिव तिवारी, जिलेदार, राम सिंह यादव, जय बाजपेई, धीरेंद्र कुमार, मनीष, सुरेश, गोपाल, वीर सिंह, राहुल पाल, अखिलेश उर्फ श्यामजी और छोटू शुक्ला को 10-10 साल की सजा सुनाई. वहीं गुड्डन, प्रशांत, सुशील कुमार, बालगोविंद, राजेंद्र मिश्र, रमेशचंद्र और संजय को बरी कर दिया.



विकास दुबे गैंग ने पुलिस पर बरसाई थीं गोलियां


गौरतलब है कि बिकरू कांड में शामिल 45 आरोपियों को जेल भेजा गया था. इसमें से 5 को पहले ही जमानत मिल चुकी है. मामले में विकास दुबे और उसके गैंग की अब तक 72 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है. इसके साथ ही 7 पर एनएसए और 45 पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है.  बता दें कि साल 2020 में बिकरू गांव में दबिश देने गई पुलिस पर गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गैंग के लोगों ने गोलियां बरसा दी थीं. इस घटना में आठ पुलिसकर्मी मारे गए थे. इसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने विकास दुबे के गैंग के खिलाफ कार्रवाई की. इस कार्रवाई में विकास दुबे समेत कई बदमाशों मुठभेड़ में मारे गए थे. मामले में दो पुलिसकर्मियों को भी बर्खास्त किया जा चुका है.


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