मिल्कीपुर सीट पर जल्द हो उपचुनाव! बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग को पत्र सौंप की ये मांग
Milkipur Bypoll Election 2024: मंगलवार को निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर अगले माह 13 नवंबर उपचुनाव कराने का ऐलान किया, लेकिन उम्मीदों के उलट आयोग मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को टाल दिया.
Milkipur News Today: निर्वाचन आयोग ने मंगलवार (15 अक्टूबर) को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर अगले माह 13 नवंबर को उपचुनाव कराने का ऐलान किया. इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इन सीटों के साथ प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा, हालांकि निर्वाचन आयोग ने फिलहाल इस सीट पर उपचुनाव टाल दिया है.
इसके बाद आज यानी बुधवार (16 अक्टूबर) को भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की. बीजेपी के इस प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश 9 की विधानसभा सीटों के साथ मिल्कीपुर (सुरक्षित) सीट पर भी उपचुनाव संपन्न कराने की मांग को लेकर पत्र निर्वाचन आयोग को पत्र सौंपा.
प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे ये नेता
बीजेपी के इस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, अनूप गुप्ता, संजय राय और राम प्रताप सिंह चौहान शामिल थे. इस प्रतिनिधि मंडल राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गए पत्र में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका संख्या 68 इलेक्शन पिटिशन-2022 योजित है.
इस पत्र में कहा गया है कि गोरखनाथ बाबा के जरिये याचिका दायर की गई, जिसमें मिल्कीपुर (सु) सीट से साल 2022 में जीत दर्ज करने प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की वैधता को चुनौती दी गई है. प्रतिनिधि मंडल ने याचिका में कहा कि इस याचिक को लेकर हाईकोर्ट के जरिये कोई भी स्थगन आदेश या अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है.
बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि याचिका के परिप्रेक्ष्य में हाईकोर्ट की तरफ से कोई भी आदेश जारी न करने के मद्देनजर, मिल्कीपुर (सु) विधानसभा का उपचुनाव भी बाकी की 9 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के साथ ही पूरा कराना बेहद जरूरी है.
क्या है पूरा मामला?
बता दें, इससे पहले कल निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव कराने का ऐलान किया था, जबकि नतीजे 23 नवंबर को ऐलान किए जाएंगे. निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया है.
यह याचिका भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने दायर की है. साल 2022 में गोरखनाथ बाबा समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद से चुनाव हार गए थे. जिसके बाद उन्होंने सपा प्रत्याशी की जीत की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है.
ये भी पढ़ें: कुंभ: बिछड़ने पर नहीं होगी परेशानी, योगी सरकार की 'खोया-पाया' तकनीक से मेला होगा सुरक्षित