UP News: मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) की एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत (MP-MLA Court) ने भड़काऊ भाषण (Hate Speech Case) मामले में बीजेपी (BJP) के पूर्व विधायक संगीत सोम (Sangeet Som) को बुधवार को बरी कर दिया. संगीत सोम के खिलाफ शिवसेना (Shiv Sena) संस्थापक बाल ठाकरे (Bal Thackeray) के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप था.
मुजफ्फरनगर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक संगीत सोम के केस में बुधवार को अपने फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने फैसले में बीजेपी के पूर्व विधायक को आरोप मुक्त कर दिया. पूर्व बीजेपी विधायक पर शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप था. लेकिन बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज मयंक जायसवाल ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया और केस में संगीत सोम को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया.
क्या था पूरा मामला?
बीजेपी के पूर्व विधायक के खिलाफ शिवसेना के तत्कालीन जिला अध्यक्ष द्वारा ये केस दर्ज कराया गया था. संगीत सोम के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक, संगीत सोम ने अप्रैल, 2008 में मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे में एक जनसभा को संबोधित करते हुएन बाल ठाकरे के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था. जिसके बाद बीजेपी के पूर्व विधायक पर केस दर्ज किया गया था. लेकिन अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्यों के अभाव में सोम को बरी कर दिया गया है.
तब शिवसेना नेता ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी नेता ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है. इसके अलावा जनसभा वाले स्थल पर आपत्तिजनक पोस्टर भी लगाए गए थे. शिवसेना नेता ने इसे द्वेष पूर्ण बताया था. बता दें कि संगीत सोम यूपी की सरधना विधानसभा सीट से विधायक थे. लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. बीजेपी नेता को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अतुल प्रधान ने हराया. सपा प्रत्याशी ने करीब 14 हजार वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी.