Waqf Amendment Bill: लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, जिसे लेकर जमकर सियासत देखने को मिल रही है. समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है. वहीं इस मामले पर अब यूपी सरकार में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मोहसिन रजा की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में वक्फ बोर्ड को भू माफिया में बदल दिया गया था. इसलिए इसमें संशोधन करना बहुत जरूरी है.
बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि वक्फ बोर्ड को वक्फ की संपत्तियों का संरक्षण करने के लिए बनाया गया था, लेकिन देश में जहां-जहां कांग्रेस की सरकारें बनीं उन्होंने इसे वक्फ माफिया और भू माफिया बना दिया और इतनी शक्तियां दे दी कि उन्होंने मनमाने तरीके से जिस संपत्ति को चाहा वैसे उस पर कब्जा कर लिया. उन्होंने अपनी अदालत भी लगाना शुरू कर दी. जिससे लोगों को परेशानी भी हुई.
पूर्व मंत्री ने किया वक्फ बिल का समर्थन
मोहसिन रजा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने बोर्ड को अपार शक्तियां दे रखी थी. इन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया, जनता को परेशान किया गया और मुसलमानों का तो इससे कोई लेना-देना ही नहीं था. क्योंकि जितने भी कांग्रेस के लोग थे उन्हें ही ये दे दिया जाता था. सरकार उन्हें संरक्षण भी देती थी. इससे मुस्लिम समाज को कोई फायदा नहीं होता था. ये उनके तुष्टिकरण का परिचायक है. उन्होंने तमिलनाडु के एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि एक गांव जहां पूरी आबादी हिन्दू है उसे ही वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई.
बीजेपी नेता ने कहा कि इतनी शक्तियां तो सऊदी अरब और ओमान में भी नहीं दी गई है. हमारे देश के अंदर भी किसी संस्था को इतना ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई है जितनी वक्फ के पास थीं. इसलिए पूरे देश की मांग थी कि वक्फ अधिनियम में संशोधन आना चाहिए. जो लोग इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हड़पी हुई हैं. इसलिए उन्हें परेशानी हो रही है. इससे ये पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्तियाँ कैसे मिली हैं.
AIMPLB ने किया बिल का विरोध
वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद फरंगी महली ने इस बिल का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि जो भी संशोधन लाए जा रहे हैं उससे वक्फ को फायदे से ज्यादा नुकसान होगा. अपनी मजहबी चीजों को मैनेज करने के लिए उसी मजहब के जानकार ही कर सकते हैं. पिछले कुछ सालों में वक्फ को लेकर एक गलत दृष्टिकोण बनाया गया है. ये आरोप एकदम गलत है कि अगर वक्फ ने किसी संपत्ति को अपना बताया दिया तो वो उसकी हो जाएगी.
उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्फ अधिनियम में पर्याप्त से अधिक कानून हैं, जिसमें अगर आपको कोई भी संपत्ति वक्फ करनी है तो उसकी एक प्रक्रिया है. उसके बाद ही वो वक्फ की संपत्ति बनती है. इन संपत्तियों को खरीदा और बेचा भी नहीं जा सकता है न उनसे कोई एक रुपये की आमदनी होती है.
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