UP News: आजम खान एंड फैमिली को हाईकोर्ट से मिली राहत, बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
Rampur News: फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही है.
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Azam Khan News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को राहत मिली है. हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान को मिली सात साल की सजा पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट से आजम खान को मिली राहत के बाद बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की प्रतिक्रिया सामने आई है. आकाश सक्सेना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.
भाजपा शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन फैसले से संतुष्ट नहीं है. गौरतलब है कि भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी 2019 को सपा नेता आज़म खान उनकी पत्नी डॉ तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ थाना गंज में मुकदमा दर्ज कराया था. जिस पर हाईकोर्ट ने आजम खान को मिली सात साल की सजा पर रोक लगा दी है. आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जाने के मामले में आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा सहित बेटे अब्दुल्ला आज़म कोर्ट ने पिछले साल 18 अक्टूबर को मिली थी सात-सात साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.
हाईकोर्ट के फैसले पर क्या बोलें आकाश सक्सेना?
हाईकोर्ट से आजम खान को मिली राहत पर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना बयान जारी कर कहा कि- 3 जनवरी साल 2019 को थाना गंज रामपुर में मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें आजम खान, तंजीन फातिमा और बेट अब्दुल्ला आजम को नामजद किया गया था. इस मुकदमें आजम खान और तंजीन फातिमा ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम को विधायक बनाने के लिए दो बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था. इनमे पहला सर्टिफिकेट रामपुर का और दूसरा लखनऊ का था.
उन्होंने आगे कहा कि, जब अब्दुल्ला की उम्र रामपुर के बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं पूरी हो रही थी तो इन्होंने लखनऊ वाला बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था. इस पूरे प्रकरण को कोर्ट ने बहुत देखा और पेपर एविडेंस के आधार पर 18 अक्टूबर 2023 को सात-सात साल की सजा दी गई. इस सजा के खिलाफ ये लोग एडीजे एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर गए. वहां से कोर्ट ने इनकी सजा बरकरार रखी. इसके इन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी. आज हाईकोर्ट ने इस मामले मे जमानत मिली है. आकाश सक्सेना ने कहा कि हम कोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन कर रहे हैं. इसके हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे.
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