UP News: बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड के खिलाफ रेप के मामले में कोर्ट में बहस पूरी, 12 दिसंबर को आएगा फैसला
Sonbhadra News: पीड़िता के परिजनों ने दुद्धी थाने में नाबालिग से रेप को लेकर बीजेपी विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया. अब इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
UP News: सोनभद्र में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' का नारा देने वाली बीजेपी के एक विधायक ने पॉक्सो एक्ट से बचने का नया हथकंडा अपनाया था. विधायक रामदुलार गोंड़ के खिलाफ 2014 से चल रहे पॉक्सो एक्ट और 376 मामले में अब अदालत का फैसला आनेवाला है. दुद्धी विधानसभा के बीजेपी विधायक पर पीड़िता का फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप है. रामदुलार गोंड़ ने स्कूल सर्टिफिकेट में पीड़िता का जन्मतिथि बढ़ा दिया और स्कूल सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ कर बच्ची को बालिग बता दिया गया.
सोनभद्र में बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड़ पर लगे गंभीर आरोप
बीजेपी विधायक ने यह साजिश पॉक्सो एक्ट से बचने के लिए किया गया. हालांकि स्कूल की ओरिजिनल सर्टिफिकेट, प्रधानाचार्य और विवेचक का बयान अदालत में दर्ज किया जा चुका है. 8 दिसम्बर शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस को सुना. दोनों तरफ से जोरदार दलीलें रखी गईं. अभियोजन पक्ष ने बताया कि म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने थाने में तहरीर दी. उसने बताया कि 4 नवंबर 2014 को शाम 7 बजे नाबालिग बहन रोती हुई घर पर आई. काफी देर तक बहन से रोने का कारण पूछा गया.
पॉक्सो एक्ट से बचने के लिए पीड़िता का बनवाया फेक सर्टिफिकेट
बहन ने बताया कि प्रधान के पति रामदुलार गौड़ वर्तमान में बीजेपी विधायक ने डरा धमका कर रेप किया. परिजनों ने दुद्धी थाने में नाबालिग से रेप और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अगली सुनवाई की तारीख 12 दिसम्बर को मुकर्रर की गई है. अभियोजन पक्ष की तरफ से वकील सत्य प्रकाश त्रिपाठी और विकास शाक्य ने दलील रखी. अदालत ने अभियुक्त के वकील रामवृक्ष तिवारी की बहस को भी सुना. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया. एमपी-एमएलए कोर्ट 12 दिसम्बर को अगली सुनवाई में विधायक की विधायकी का फैसला करेगा.
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