BJP MLA रामदुलार गोंड की विधायकी जाना तय, हाईकोर्ट से नहीं मिली फौरी राहत, अब 25 जनवरी को सुनवाई
BJP MLA रामदुलार गोंड की याचिका में अदालत का फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की भी अपील की गई है.
Ramdular Gond News: नाबालिग से रेप के मामले में दोषी करार दिए गए बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए निचली अदालत के रिकार्ड तलब किए. कोर्ट ने यूपी सरकार व विपक्षियों से जवाब तलब भी किया.
विपक्षियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया. मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी. विधायक रामदुलार गोंड की अर्जी पर 25 जनवरी को फ्रेश केस के तौर पर ही सुनवाई होगी.
सोनभद्र की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ विधायक रामदुलार ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की है. सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई गई है.
मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई
अदालत का फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की भी अपील की गई है. सोनभद्र की स्पेशल कोर्ट ने 15 दिसंबर को विधायक रामदुलार को 25 साल की कैद और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी.
रामदुलार गोंड सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई.
हाईकोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट के जज राजवीर सिंह के नहीं बैठने पर जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट में मुकदमा ट्रांसफर हुआ था. विधायक रामदुलार के खिलाफ 2014 में रेप और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. हाईकोर्ट से आज फौरी राहत नहीं मिलने पर अब विधायक की सदस्यता रद्द होना लगभग तय है.