BJP MLA Shiv Arora Surrender: रुद्रपुर बीजेपी विधायक शिव अरोरा सहित 10 बीजेपी नेताओं ने रुद्रपुर कोर्ट में सरेंडर किया. जमानत मिलने के बाद इन नेताओं ने राहत की सांस ली है, बीजेपी के यह नेता साल 2022 में विधानसभा चुनाव के नामाकंन के दौरान आदर्श आचार संहिता और कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन के मामले में कोर्ट में सरेंडर हुए थे. कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद रुद्रपुर से बीजेपी विधायक शिव अरोरा, मेयर रामपाल सिंह, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री सहित दस वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण किया. अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद अदालत ने सभी को निजी मुचलके पर जमानत भी दी.


बता दें कि 22 जनवरी 2022 को तत्कालीन एसएसपी द्वारा विधानसभा के चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी शिव अरोरा, मेयर रामपाल सिंह, दर्जा राज्यमंत्री सुरेश परिहार, वरिष्ठ बीजेपी नेता भारत भूषण चुघ, विवेक सक्सेना, गुरमीत सिंह, राजकुमार शाह, हरीश भट्ट, विकाश शर्मा और केके दास पर धारा-188 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसमें कहा गया था कि डीएम कार्यालय में बनाए गए नामाकंन स्थल पर सभी आरोपियों द्वारा कोविड-19 और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और बिना मास्क के प्रत्याशी अपने साथ दस लोगों को साथ लेकर नामाकंन कक्ष में गए.


वहीं कोर्ट से लगातार नोटिस भेजने के बाद आखिरकार अदालत की सख्ती के बाद बीजेपी नेताओं ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद युनुस अली की अदालत में आत्मसमर्पण का प्रार्थना पत्र पेश किया और अधिवक्ता दिवाकर पांडेय के माध्यम से आत्मसमर्पण किया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता दिवाकर पांडेय अदालत के सामने अपना बचाव तर्क रखा. जिरह सुनने के बाद सीजेएम द्वारा विधायक शिव अरोरा, मेयर रामपाल सिंह सहित दस बीजेपी नेताओं को 15-15 हजार रुपये के जमानती सहित निजी मुचलके पर जमानत देकर रिहा कर दिया. जिसके बाद विधायक सहित बीजेपी नेताओं ने राहत की सांस ली.


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