UP News: हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. आगरा न्यायालय में कंगना रनौत के खिलाफ एक वाद विचाराधीन है. इस मुकदमें पर मंगलवार (12 नवंबर) को सुनवाई और बहस हुई. 


आगरा न्यायालय में अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कंगना रनौत के बयानों को लेकर वाद दाखिल किया है, जो कोर्ट में विचाराधीन है. अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि सांसद कंगना रनौत के जरिये देश के किसानों के प्रति की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरुद्ध स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन वाद में आज सुनवाई और बहस हुई. 


वाद का क्या है आधार?
अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि 27 अगस्त 2024 को समाचार पत्रों में कंगना रनौत का बयान पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक किसान केंद्र सरकार के जरिये लागू किए गए कानून और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे. इस दौरान वहां हत्या और रेप हो रहे थे.


अधिवक्ता रमाशंकर ने कहा, "कंगना रनौत ने ये भी कहा था कि अगर देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाते. मैं एक किसान परिवार से संबंध रखता हूं और मेरे परिवार में भी खेती होती है और किसानों के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है." 


उन्होंने कहा, "इस समाचार को पढ़कर गवाह को भी भारी ठेस पहुंची है. इससे पहले कोर्ट में गवाह ने बयान दिया कि कंगना रनौत अपनी अमर्यादित टिप्पणियों के लिए आए दिन सुर्खियों में छाई रहती हैं."


'लोगों की जनभावना को पहुंची ठेस'
मंडी सांसद के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए अधिवक्ता रमाशंकर ने कहा, "सन 2021 में भी कंगना रनौत ने महात्मा गांधी के विरुद्ध बयान दिया था, जिसमें कहा था कि गाल पर चांटा खाने से भीख मिलती है आजादी नहीं. 1947 में जो आजादी मिली थी वह महात्मा गांधी को भीख के कटोरा में मिली थी." 


अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कहा, "इससे पहले कंगना रनौत ने कहा था कि असली आजादी सन 2014 मिली है, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई." उन्होंने कहा, "इन बयानों के जरिये कंगना रनौत ने राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के साथ- साथ देश के 140 करोड़ लोगों की जन भावनाओं का अपमान किया है."


फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने आरोप लगाया कि उन्होंने किसानों और राष्ट्रपिता का अपमान कर देश को शर्मसार किया है. कंगना के बयान पर उन्हें आपत्ति है और भावनात्मक ठेस पहुंची है.


कोर्ट ने कंगना को भेजा नोटिस
आगरा न्यायालय में बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ दायर वाद पर आज सुनवाई हुई. अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को एमपी एमएलए कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ वाद दाखिल किया है. इस मामले में अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है. 


मंगलवार (12 नवंबर) को सुनवाई के बाद कोर्ट ने कंगना रनौत को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट की ओर से 28 नवंबर 2024 की तारीख तय की गई है.


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