Brij Bhushan Singh: यौन शोषण केस में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय के मामले में आज होगी सुनवाई, जानें- अबतक क्या हुआ?
UP News: महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी
Brij Bhushan Sharan Singh: महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में बीजेपी सांसद (BJP) बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी. आज दोपहर ढाई बजे इस मामले सुनवाई होगी. इस मामले पर पहले गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था. मामले में सुनवाई कर रहे जज एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल की अनुपलब्धता की वजह से इस सुनवाई को टाला गया है.
इससे पहले बीजेपी सांसद की ओर से गुरुवार संसद सत्र का हवाला देकर पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की गई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए लिंक जज एसीएमएम विधि आंनद गुप्ता ने बृजभूषण शरण सिंह को आज पेशी से छूट दी थी और सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया गया. आज फिर से दोपहर ढाई बजे इस मामले में सुनवाई होनी है.
बृजभूषण के वकील ने दी दलील
इससे पहले बुधवार को बीजेपी सांसद अदालत में पेश हुए थे. इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने अदालत में अपनी दलील रखते हुए कहा था कि देश के बाहर हुए मंगोलिया, जकार्ता में हुए अपराध का ट्रायल भारत में नहीं चल सकता है. सीआरपीसी की धारा के तहत जहां पर घटना हुई है वहीं पर ट्रायल हो सकते हैं. देश के बाहर हुए किसी मामले में केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही ट्रायल शुरू हो सकता है. इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग की,
बीजेपी सांसद के वकील ने कहा कि "एक शिकायतकर्ता ने कर्नाटक के बेल्लारी में शोषण होने का आरोप लगाया है, अलग-अलग राज्यों या दूसरे देश में हुई घटना का ट्रायल दिल्ली में नहीं चल सकता है. रेप, छेड़छाड़ और यौन शोषण के अपराध चालू रहने वाले अपराध नहीं हैं. उनमें आरोप तय करने की समय सीमा निश्चित है."
आपको बता दें कि पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत कई पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं. बीजेपी सांसद के खिलाफ सात पहलवानों ने यौन शोषण के दो मुकदमे दर्ज कराए थे. इनमें एक केस नाबालिग पहलवान ने दर्ज कराया था हालांकि वो बाद में अपने बयान से पलट गई. जबकि बालिग पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में धारा 354, 354-A और D के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है.