UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट से अमेठी (Amethi) के संजय गांधी अस्पताल को बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. कथित मेडिकल लापरवाही के आरोप में यूपी सरकार ने संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित (Sanjay Gandhi Hospital License Suspended) कर दिया था. हाई कोर्ट ने लाइसेंस के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी. मामले में अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी सांसद वरुण गांधी (BJP MP Varun Gandhi) शुरू से मुखर हैं. अब उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों की तारीफ की है. बता दें कि रोजी-रोटी का संकट खड़ा होने पर कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया था. कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन में सपा भी कूद गई थी.
बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कर्मचारियों के संघर्ष को सराहा
कांग्रेस और सपा का साथ मिलने से मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया. चार सौ से अधिक कर्मचारियों, नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों का भविष्य अधर में लटकने की आशंका थी. वरुण गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है. पोस्ट में उन्होंने लिखा, "संजय गांधी हॉस्पिटल के लाइसेंस निलंबन पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. मैं अमेठी की जनता और सैकड़ों कर्मचारियों को संघर्षमय विजय पर बहुत-बहुत बधाई देता हूं. आपका अपना संजय गांधी हॉस्पिटल वर्षों-वर्षों तक जनसेवा को समर्पित रहे यही मेरी आप सभी को शुभकामना है."
अस्पताल बंद करने के आदेश पर HC की रोक
संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस निलंबन का मामला हाई कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया था. लखनऊ खंडपीठ ने लाइसेंस निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए जांच जारी रखने का फैसला सुनाया. अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवधेश शर्मा ने याचिका दायर कर बीजेपी सरकार के आदेश को चुनौती थी.
बीजेपी सासंद वरुण गांधी ने अस्पताल का लाइसेंस निलंबन के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था. उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि स्पष्टीकरण का अवसर दिए बिना अस्पताल का लाइसेंस एकतरफा निलंबित करना चिंता पैदा करता है. उन्होंने कथित मेडिकल लापरवाही से जुड़ी हालिया घटना की गंभीरता को स्वीकार करते हुए अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया था.