Brij Bhushan Sharan Singh News: भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) ने दिल्ली सरकार, धरना देने वाले पहलवान और न्यूज चैनलों के खिलाफ कोई आपराधिक याचिका दायर नहीं की है. बृजभूषण शरण सिंह ने खुद इन खबरों से इनकार किया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और कहा कि उनकी ओर से दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) और बजरंग पुनिया (Bajranj Punia) समेत धरना देने वाले पहलवानों के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है. 


बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज कराए जाने की खबरों को खंडन करते हुए कहा कि "मेरे या मुझसे सम्बद्ध किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिल्ली सरकार, धरना देने वाले पहलवानों और न्यूज़ चैनलों के विरुद्ध कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की गई है. मैंने किसी अधिवक्ता, लॉ एजेंसी या प्रतिनिधि को किसी न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति या अधिकार प्रदान नहीं किया है. उन्होंने आगे कहा कि मीडिया के सभी माध्यमों से आग्रह है कि कोई भी अपुष्ट और अप्रमाणिक ख़बर प्रसारित न करें. वर्तमान समय में विषय की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए सभी से अनुरोध है कि किसी अफवाह या भ्रमात्मक तथ्यों को बढ़ावा देकर अव्यवस्था न बढ़ावें."



जानिए क्या है मामला?


दरअसल इससे पहले खबर आई थी कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में धरना देने वाले पहलवानों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी. इस याचिका में कहा गया था कि पहलवानों ने न्याय का मजाक बनाकर यौन उत्पीड़न कानूनों का पूरी तरह से दुरुपयोग किया है. अगर किसी खिलाड़ी का यौन उत्पीड़न हुआ, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी. इस तरह का आरोप लगाकर उन्हें पद से हटाने की साजिश रची गई है.


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