Prayagraj News: आज इलाहाबाद HC में माफिया बृजेश सिंह की पेशी, 36 साल पुराने सामूहिक नरसंहार का है मामला
पूर्वांचल (Purvanchal) के माफिया बृजेश सिंह (Brijesh Singh) की बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में 36 साल पुराने मामले में पेशी होगी.
UP News: पूर्वांचल (Purvanchal) के माफिया बृजेश सिंह (Brijesh Singh) की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. माफिया की बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में पेशी होगी. कोर्ट ने चंदौली (Chandauli) में 36 साल पहले हुए इस मामले में उन्हें तलब किया है. सामूहिक नरसंहार के इस मामले में बृजेश सिंह को कोर्ट ने तलब किया है. ये सामूहिक नरसंहार 36 साल पहले वाराणसी (Varanasi) के सिकरौरा (Sikraura) में हुआ था. तब उस हत्याकांड में सात यादवों की हत्या हुई थी.
36 साल पूराने सामूहिक हत्याकांड में माफिया बृजेश सिंह आरोपी हैं. पीड़िता द्वारा वाराणसी जिला अदालत के फैसलो को चुनौती दी गई है. दरअसल, वाराणसी जिला कोर्ट ने 2018 में एक फैसला दिया था. तब कोर्ट ने इस केस में सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया था. अब वाराणसी कोर्ट के इस फैसले को ही पीड़िता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसको लेकर अब बुधवार को कोर्ट में सुनवाई होगी.
इन धाराओं में दर्ज है केस
वाराणसी की जिला अदालत ने गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों को बरी किया था. बताया जाता है कि गवाहों के बयान में कोर्ट ने भिन्नता पाई थी. जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट से बरी हुए बृजेश सिंह को सजा दिए जाने की मांग की है. बृजेश सिंह के खिलाफ ये केस वाराणसी स्थित बलुआ थाना में दर्ज किया गया था. जिसमें उनपर आईपीसी की धारा 148, 149, 302, 307, 120बी और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.
पीड़िता का कहना है कि हत्याकांड में उसकी बेटी भी घाटल हुई थी. लेकिन वाराणसी की जिला अदालत ने सुनवाई के दौरान उसके बयानों पर गौर नहीं किया है. वहीं परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले का मुख्य गवाह अब भी मौजूद है. बता दें कि कुछ महीने पहले ही बृजेश सिंह 14 साल बाद वाराणसी जेल से रिहा हुए हैं.
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