अयोध्या, एबीपी गंगा। अंबेडकरनगर के बहुजन समाज पार्टी के कोषाध्यक्ष बाबूलाल की हत्या के मामले में दो समाजवादी पार्टी समर्थकों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने बजरंगी यादव उर्फ बजरंग बहादुर और जगन्नाथ पांडे को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है। मामले में तीसरे आरोपित रामजीत को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया है। अदालत का ये फैसला 23 साल बाद आया है।


बता दें कि बाबूलाल की हत्या साल 1996 में हुई थी। उस दौरान विधानसभा चुनाव चल रहे थे। यह वारदात अंबेडकरनगर जिले के आलापुर थाना क्षेत्र के चनगहवापुल के पास हुई थी।


ये हुआ था उस दिन
वो 26 सितंबर 1996 की सुबह थी, करीब साढ़े सात बजे बाबूलाल अपने सहयोगी रामसुमेर के साथ पार्टी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए मोटर साइकिल से जा रहे थे। इस दौरान स्कूटर सवार हत्यारों ने उनका रास्ता रोका और तमंचे से धड़ाधड़ फायर कर दिए। बाबूलाल की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में रामसुमेर भी घायल हो गए।


चुनाव में विरोध बना हत्या का कारण
बाद में जांच में पता चला कि हत्या की वजह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बलराम यादव का विरोध करना था। दरअसल, अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से सपा से बलराम यादव मैदान में थे। उनके चुनाव क्षेत्र का कुछ हिस्सा आलापुर तहसील में भी आता था। चुनाव में बाबूलाल उनके विरोध में प्रचार कर रहे थे। बाबूलाल का घर भी उसी विधान सभा क्षेत्र में था। बाद में बलराम यादव चुनाव जीत गए और मंत्री भी बने।