Afzal Ansari Disqualified from Lok Sabha: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाने जाने के 56 घंटे बाद ही बसपा सांसद की सांसदी चली गई है. बसपा सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस और बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल अवस्थी ने कहा कि ये विपक्ष और उसके नेताओं को खत्म करने की साजिश है. इतनी जल्दबाजी क्यों कि सजा के ठीक एक दिन बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया?


वहीं अफजाल अंसारी को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए जाने पर बीजेपी नेता तरुण चुघ ने कहा कि 'राहुल गांधी हों या अफजाल, कानून सबके लिए समान है. लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी हुई अधिसूचना में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले अफजाल अंसारी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के प्रावधानों के तहत उन्हें दोषी ठहराये जाने की तारीख 29 अप्रैल, 2023 से लोकसभा की सदस्यता के लिये अयोग्य ठहराया जाता है.


बता दें कि गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को बसपा सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अफजाल अंसारी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया था. इसके अलावा उसेके भाई और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने एक मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. अफजाल अंसारी के खिलाफ गाजीपुर जिले में तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की 29 नवंबर, 2005 को हुई हत्‍या तथा वाराणसी में 22 जनवरी, 1997 को व्यापारी नंद किशोर रुंगटा उर्फ नंदू बाबू के अपहरण और हत्‍या के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गयी थी. 


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