UP News: पूर्वांचल के चर्चित अंसारी परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उसके भाई और गाजीपुर सीट से बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी की सियासी पारी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं. समाजवादी पार्टी ने भले ही अफजाल अंसारी को गाजीपुर सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया हो, लेकिन फिलहाल उनके चुनाव लडने पर ही सस्पेंस है. यह सस्पेंस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट अफजाल को मिली चार साल की सजा के मामले में अगले हफ्ते अंतिम सुनवाई करने जा रहा है. सुनवाई खत्म होने के बाद अदालत का फैसला भी जल्द आएगा. अफजाल को अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और उनकी उम्मीदवारी खुद ही खत्म हो जाएगी.
गौरतलब है कि बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई थी. मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर का यह केस साल 2007 में दर्ज हुआ था. गैंगस्टर की यह कार्रवाई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर की गई थी. कृष्णानंद राय की हत्या 29 नवंबर 2005 को हुई थी. हालांकि अंसारी ब्रदर्स इस चर्चित मामले में बरी हो गए थे. अफजाल अंसारी की हाईकोर्ट में दाखिल अपील में मुख्य रूप से यही दलील दी जा रही है.
चार साल की सजा मिलने की वजह से ही अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी. हालांकि बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत दे दी थी. अफजाल अंसारी की चार साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है. सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाए जाने के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल हो गई थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 30 जून तक मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने को कहा है.
गैंगस्टर मामले में मिली चार साल की सजा के खिलाफ दाखिल बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच इस मामले में अब अगले हफ्ते अंतिम सुनवाई करेगी. अफजाल अंसारी के साथ ही बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जी पर भी इसी याचिका के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.
अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट से गैंगस्टर मामले में पिछले साल मिली चार साल की सजा रद्द किए जाने को लेकर अपील दाखिल की है, जबकि कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जी में अफजाल अंसारी को मिली चार साल की सजा बढाए जाने की अपील की गई है.