Atul Rai News: उत्तर प्रदेश स्थित गाजीपुर के घोसी से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बीते दिनों लगभग 58 लाख की संपत्ति की कुर्की के बाद अब उन्हें फिर बड़ा झटका लगा है. वाराणसी की एक अदालत ने जमानत याचिका खारिज की. उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत लंका थाने में केस दर्ज हुआ था. अब अतुल राय के वकील हाईकोर्ट में अपील करेंगे. सांसद अतुल राय के मामले की सुनवाई मंगलवार को वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में हुई.
अतुल राय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भेलूपुर थाने में दर्ज मामले का मुकदमा वाराणसी अदालत में चल रहे हैं. इससे पहले कमिश्नर वाराणसी के आदेश पर अतुल राय की कुल 7 संपत्तियों को कुर्क किया गया था.
तहसीलदार विजय प्रताप ने बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध नियंत्रण और बेनामी संपत्ति जिन्होंने अर्जित की है उसको कुर्क करने तहत जो लंबे समय से अभियान चल रहा है, उसी के क्रम में आज अतुल सिंह उर्फ अतुल राय की बेनामी संपत्ति जो अर्जित की गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई. जिसमें 7 गांवों से 58 लाख 13 हजार 800 कीमत की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई थी.