Prayagraj News: यूपी की घोसी विधानसभा सीट से बीएसपी के बाहुबली सांसद अतुल राय को बड़ी राहत मिली है. दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतुल राय की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. जिसके बाद अब अतुल राय के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है. अतुल राय को उन पर लगे बाकी के मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है. फिलहाल उनपर लगे गैंगस्टर मामले में उन्हें अब जमानत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने अतुल राय की जमानत याचिका मंजूर की है.


जानकारी के अनुसार वाराणसी के लंका थाना में गैंगस्टर कानून के तहत एक आपराधिक मामले में नामजद बसपा सांसद अतुल राय की जमानत याचिका को इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 मार्च को खारिज कर दिया था. इसके बाद अतुल राय की ओर से दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई थी. फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अपना फैसला रिजर्व कर लिया था. जिस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने अतुल राय को बड़ी राहत दी है.


वाराणसी में दर्ज हुआ था गैंगस्टर एक्ट का मामला


अतुल राय के खिलाफ रेप और धोखाधड़ी के आरोप में वाराणसी के लंका थाने में एक छात्रा ने केस दर्ज कराया था. अतुल राय 22 जून 2019 से जेल में बंद हैं. फिलहाल छात्रा से रेप के आरोप में सांसद अतुल राय बरी हो चुके हैं. वहीं इसी केस के आधार पर अतुल राय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. वाराणसी के लंका थाने में सांसद अतुल राय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था.


हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की मंजूर


बता दें कि गैंगस्टर मामले में दूसरे आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. इसी आधार पर कोर्ट ने अतुल राय की जमानत मंजूर की है और उन्हें जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है. अतुल राय पर लगे दूसरे आरोपों में उनपर रिमांड नहीं बना है तो अब वह जेल से बाहर आ जाएंगे. जानकारी के अनुसार अतुल राय के खिलाफ 24 आपराधिक केस दर्ज हैं. इनमें से 12 केस अभी भी लंबित हैं, वहीं बाकी में वह बरी हो चुके हैं.


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