Afzal Ansari Sentenced 4 Years: गैंगस्टर से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने एक मामले में 10 साल कैद और पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जबकि उसके बड़े भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी को चार साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. इस सजा को लेकर बसपा सांसद कुवंर दानिश अली की प्रतिक्रिया सामने आई है. बसपा सांसद ने कहा कि ये है नये भारत का नया दस्तूर.
इसके साथ ही बसपा सांसद कुवंर दानिश अली ने अफजाल अंसारी की सजा को लेकर ट्वीट कर लिखा- "विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका योजना के तहत शीघ्र ही अब अफजाल अंसारी की सदस्यता छीन ली जायेगी लेकिन सत्ताधारी पार्टी के सांसदों और विधायकों के मुकद्दमे सदियों तक चलते रहेंगे…न किसी को सजा होगी और न किसी की सदस्यता छीनी जायेगी. ये है ‘नये भारत’ का नया दस्तूर."
इस मामले को लेकर सरकारी वकील ने कहा कि 22 नवंबर 2007 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली में गैंगस्टर चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गैंगस्टर अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. अब इस केस को लेकर गाजीपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) दुर्गेश ने 14 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. इसके साथ ही बसपा सांसद अफजाल अंसारी को चार साल कैद और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
बीजेपी विधायक की अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हुई थी हत्या
बता दें कि 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गयी थी. इस घटना में राय के सुरक्षाकर्मी सहित कई सहयोगी मारे गये थे. वहीं अदालत का फैसला आने के बाद दिवंगत कृष्णानंद राय के भतीजे आनन्द राय ने सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया है. गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) हितेंद्र कृष्ण ने कहा कि अफजाल अंसारी को अदालत के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया है.
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