Budaun News: एक साल पहले पति गया था दिल्ली कमाने, घर आने पर पत्नी ने कहा- मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है
पीड़ित पति ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर एसएसपी और कोतवाली तक में की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. अफजाल एक करोड़ की संपत्ति पत्नी के नाम कर चुके हैं. उसने धोखे से तलाक दे दिया.
Budaun News: बदायूं में चौंकाने वाला तलाक का मामला सामने आया है. पत्नी की तरफ से पति को जबरिया तलाक दे दिया गया. 2 गवाहों के हस्ताक्षर वाला तलाकनामा फेंक कर पत्नी ने कहा कि मैंने तुझे तलाक दे दिया है और दूसरा निकाह कर लिया है. पति का कहना है कि एक साल से दिल्ली के सीलमपुर इलाके में रहकर रेडीमेड कपड़े का काम कर रहे थे. 22 तारीख को बदायूं आने पर पत्नी ने घर में नहीं घुसने दिया. थाना कोतवाली के ऊपर पारा मोहल्ला निवासी मोहम्मद अफजाल कई बार ईद बकरीद पर घर भी आए थे.
चौंकाने वाला तलाक का मामला
22 तारीख को दिल्ली से आने पर पत्नी ने कहा कि तुम इस घर में नहीं रह सकते. मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है. पत्नी ने दो गवाहों के हस्ताक्षर का एफिडेविट पति को पकड़ा दिया. मोहम्मद अफजाल को कुछ समझ नहीं आया. दोनों की शादी को लगभग 16 साल हो चुके हैं और दोनों से 14 वर्ष का बेटा और 11 वर्ष की बेटी है. अफजाल के मुताबिक पत्नी ने कहा कि मुंह बंद रखो और 5 लाख हम से ले लो.
पीड़ित पति ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर एसएसपी और कोतवाली तक में की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. अफजाल का कहना है कि लगभग एक करोड़ की संपत्ति पत्नी के नाम कर चुका है. उसने धोखे से तलाक दे दिया और घर से बेघर भी कर दिया. अफजाल का आरोप है कि पत्नी ने एक ही आधार नंबर अलग अलग पति के नाम से बनवा रखे हैं. संपत्ति बेचे जाने की जानकारी अफजाल को दिल्ली में हुई. घर आने पर पत्नी ने बेघर करने का फरमान कहा कि तेरा मेरा तलाक हो चुका है.
कौन सुनेगा पति की फरियाद?
पूछने पर एक कागज फेंक कर दिया. कागज में 7 जून को तलाक और 2 लाख रुपये देने की तारीख लिखा है और दो फर्जी गवाह भी खड़े किए हैं. इद्दत का समय 3 महीना 10 दिन का होता है. कागज के अनुसार पत्नी ने दूसरा निकाह कर लिया. मेरी शिकायत की कहीं भी सुनवाई नहीं हुई. कोतवाल हरपाल सिंह बालियान ने बताया कि प्रार्थी ने एसएसपी से शिकायत की थी. पत्र हम तक पहुंच चुका है. हल्का इंचार्ज को जांच सौंप दी गयी है. जांच के बाद विधिक कार्यवाही की जाएगी.
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मामले में अदालत के फैसले पर क्या कुछ बोले असदुद्दीन ओवैसी?