होम लोन पर ब्याज... मेडिकल इंश्योरेंस... पढ़ें, कैसे करें टैक्स में बचत
केंद्र सरकार ने होम लोन पर मिलने वाली छूट में डेढ़ लाख रुपये का इजाफा कर दिया है। इस खबर में पढ़िए कि आप कैसे टैक्स से बचत कर सकते हैं।
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नई दिल्ली, एबीपी गंगा। देश की पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार-2 का पहले बजट पेश कर दिया है। बजट में सबसे बड़ी राहत मिडिल क्लास के लोगों को मिली है। आम आदमी का घर खरीदने का सपना अब और सस्ता हो गया है। दरअसल, सरकार ने होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट को और बढ़ा दिया है। जहां पहले होम लोन पर दो लाख रुपये छूट मिलती थी वहीं अब इस छूट में डेढ़ लाख रुपये का और इजाफा किया गया है। यानी अब सस्ता घर खरीदने पर होम लोन में साढ़े तीन लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। हालांकि, होम लोन पर मिलने वाली छूट में कुछ पेच भी है। यानी कि ये छूट हर किसी के लिए नहीं है... यहां तक कि ये छूट निश्चित अवधि के लिए ही है। चलिए आपको समझाते हैं कि होम लोन पर मिलने वाली छूट का फायदा कैसे और किसे मिलेगा। साथ ही ये भी समझिए कि आप टैक्स से किस तरह से बचत कर सकते हैं।
अगर कोई व्यक्ति मकान खरीदने के लिए होम लोन लेता है तो आयकर अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत लिए गए लोन के प्रिंसिपल अमाउंट और उसके ब्जाज दोनों के रीपेमेंट पर उसे टैक्स बचाने की सुविधा मिलती है। बतादें कि प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है, जबकि होम लोन के इंट्रेस्ट रीपेमेंट पर धारा 24(बी) के तहत सालाना दो लाख रुपये की छूट मिलती थी। सरकार ने इसी दो लाख रुपये की छूट में डेढ़ लाख का और इजाफा कर दिया है। जिससे यह छूट बढ़कर अब साढ़े तीन लाख रुपये हो गई है। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद होम लोन के ब्याज पर साढ़े तीन लाख रुपये की छूट का दावा कर सकते हैं।
हाउस रेंट अलाउंस और लोन पर क्या है नियम अगर आप किराये के मकान में रह रहे हैं तो होम लोन पर हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) पर छूट और ब्याज में कटौती दोनों के लिए आप एक साथ क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए नियम ये है कि जिस घर पर आपने लोन लिया है वो किसी दूसरे शहर में हो। अगर आपको नियोक्ता से एचआरए नहीं मिला है और आपने किराया चुकाया है तो सेक्शन 80GG के तहत राहत पा सकते हैं।
मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कैसे करें क्लेम मेडिकल इंश्योरेंस में 25 हजार रुपये तक की होने वाली कटौती पर भी आप क्लेम कर सकते हैं। वहीं, अगर आप अपने माता-पिता का मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें भी आप अतिरिक्त छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, यह छूट सास-ससुर के लिए कराए गए मेडिकल इंश्योरेंस पर लागू नहीं होगी।
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