Bulandshahr News: समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक बंशी पहाड़िया को आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में 3 साल 11 महीने की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही पचास हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. आचार संहिता और कोविड के नियमों का उल्लंघन करने पर वर्ष 2022 में खुर्जा कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था. बंशी सिंह पहाड़िया 2022 विधानसभा चुनाव में सपा रालोद गठबंधन से खुर्जा से प्रत्याशी थे.


2022 विधानसभा चुनाव में सपा रालोद गठबंधन से खुर्जा प्रत्याशी बंशी सिंह पहाड़िया समेत 450 अज्ञात व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज हुई थी. अनूप शहर की एमपी /एमएलए विशेष कोर्ट में दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में बंशी पहाड़िया को जेल भेज दिया है. यह फैसला बुलंदशहर जिले के अनूप शहर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया है. 


बंशी पहाड़िया के खिलाफ हुआ था मुकदमा दर्ज 


यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल एक साथ चुनावी रण में थे. उस चुनाव में बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा सीट से बंशी पहाड़िया को प्रत्याशी बनाया गया था. चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ खुर्जा कोतवाली में उनके खिलाफ आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था. पूर्व विधायक बंशी सिंह पहाड़िया समेत 450 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. 


2009 में भी लगा था आचार संहिता उल्लंघन का आरोप


बंशी सिंह पहाड़िया के खिलाफ इससे पहले भी आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ था. दरअसल, 2009 लोकसभा चुनाव में उनके  खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में भी उनको जेल भेजा गया था. जानकारी के मुताबिक वह बिना इजाजत रैली निकाली थी. बंशी पहाड़िया खुर्जा सीट से साल 2012 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे हैं. वर्तमान में पूर्व विधायक बंसी पहाड़िया समाजवादी पार्टी में हैं. 


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