UP News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है. यहा एक टेलर ने कुर्ता पैजामा गलत सिल दिया. पीड़ित द्वारा शिकायत करने के बाद भी टेलर ने कुर्ता पैजामा को सही नहीं किया. टेलर के नजरअंदाज करने पर उपभोक्ता ने कोर्ट का रुख किया. कोर्ट ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए टेलर पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.


साल 2018 का है मामला
दरअसल, उपभोक्ता द्वारा पांच मई साल 2018 में शहर के सिलको टेलर एंड फैब्रिक के मालिक को कुर्ता और पायजामा की सिलाई के लिए कपड़ा दिया था. 13 मई को कपड़े सिल कर दे दिए थे. जिसके बाद उपभोक्ता ने टेलर से गलत कपड़ा गलत सिलने की शिकायत की. टेलर ने शिकायत को नजर अंदाज किया और कपड़े सही नहीं किए. जिसके बाद मजबूरी में उपभोक्ता ने न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग का रुख किया. उपभोक्ता आयोग द्वारा सिल्को टेलर को नोटिस जारी किया था, लेकिन नोटिस जारी होने के बाद भी सिल्को टेलर प्रतिनिधि आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए थे.


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12 हजार का लगाया जुर्माना
न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष ने सिलको टेलर एंड फैब्रिक के खिलाफ कुर्ता-पायजामा की गलत सिलाई पर सिलाई और कपड़ों की धनराशि समेत 12 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देने का फैसला सुनाया है. आयोग ने आदेश में कहा कि दो माह में सिल्को टेलर कपड़ों की सिलाई के 750 रुपये और कपड़ों के 1,500 रुपये सिलाई की दिनांक से उपभोक्ता को देने का आदेश दिया है. इसके अलावा उपभोक्ता को 5,000 मानसिक क्षतिपूर्ति और 5,000 हजार रुपये मुकदमे में व्यय धनराशि को निश्चित समय में देने का आदेश दिया है. इनके साथ ही आयोग ने कहा कि समय पर पैसा नहीं देने पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज उपभोक्ता को देना होगा.


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