बुलंदशहर. यूपी के बुलंदशहर जिले में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या के मामले में तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई जिले की स्थानीय अदालत में हो रही थी. एक सरकारी बयान के मुताबिक, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पोक्सो दो) राजेश पाराशर ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई.


ट्यूशन से लौटते समय किया था अपहरण
अभियुक्त जुल्फिकार अब्बासी, दिलशाद अब्बासी एवं इजराइल के बयान के मुताबिक ये घटना दो जनवरी 2018 की है. कोतवाली नगर की एक लड़की ट्यूशन से अपने घर लौट रही थी. तभी तीन बदमाशों ने छात्रा का कार से अपहरण कर लिया. तीनों ने अपहरण कर छात्रा के साथ गैंगरेप किया. गैंगरेप के बाद छात्रा के दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी थी. वारदात के बाद आरोपी शव को गौतमबुद्धनगर जिले के दादरी थाना क्षेत्र के तहत आने वाली नहर में फेंक कर फरार हो गए थे.


पोक्सो कानून और कई धाराओं में केस दर्ज
इस मामले में पोक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. साथ ही पुलिस ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी दी थी ताकि वादी/साक्षी भयमुक्त होकर प्रत्येक तारीख पर अदालत में उपस्थित रहें.


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